डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने मुंबई एयरपोर्ट पर एक 80 साल के यात्री को व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं कराने के मामले में एयर इंडिया (Air India) पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। व्हीलचेयर नहीं मिलने के कारण बुजुर्ग यात्री को फ्लाइट से टर्मिनल तक चलना पड़ा था और वह गिर गया था। बाद में इस यात्री की मौत हो गई थी। DGCA के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि वह बुजुर्ग यात्री को व्हीलचेयर उपलब्ध कराने में विफल रही थी।
यह घटना 12 फरवरी को हुई थी। अधिकारी ने पीटीआई को बताया, "इसके अलावा एयर इंडिया ने इस मामले में गलती करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई की भी जानकारी नहीं दी है। साथ ही एयरलाइन भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुधारात्मक कदमों की जानकारी देने में भी विफल रही है।"
इस महीने की शुरुआत में DGCA ने एयरलाइन कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसपर एयर इंडिया ने नियामक को 20 फरवरी को अपना जवाब सौंपा था। एयरलाइन ने कहा कि बुजुर्ग यात्री दूसरी व्हीलचेयर का इंतजार करने के बजाय एक अन्य व्हीलचेयर पर बैठी अपनी पत्नी के साथ चलने लगे थे।
अधिकारी ने कहा, "सभी एयरलाइन कंपनियों को इस बारे में एक एडवाइजरी भी जारी किया गया है। उनसे कहा गया है कि जिन यात्रियों को फ्लाइट पर चढ़ने या उतरने के दौरान मदद की जरूरत होती है, उनके लिए पर्याप्त संख्या में व्हीलचेयर की व्यवस्था होनी चाहिए।"
NHRC ने भी DGCA को भेजा नोटिस
इससे पहले 20 फरवरी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने एयरपोर्ट पर यात्री की मौत पर डीजीसीए को नोटिस भेजा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका में रहने वाला भारतीय मूल का व्यक्ति करीब 1.5 किमी चलने के बाद गिर गया। वह अपनी पत्नी के साथ चल रहा था, जो व्हीलचेयर पर थी।
मानवाधिकार निकाय ने एक बयान में कहा कि बुजुर्ग दंपत्ति न्यूयॉर्क से भारत की यात्रा कर रहे थे। उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया है कि मुंबई एयरपोर्ट पर एक 80 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हो गई, क्योंकि उन्हें पैदल चलना पड़ा। जब एयरलाइन से पूर्व अनुरोध के बावजूद व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं कराई गई।