Indian Railways and IRCTC: मिडिल क्लास भारतीयों के लिए रेलवे की यात्रा सबसे कम खर्चीली और सहूलियत भरी होती है। हालांकि रेलवे के कुछ ऐसे नियम भी होते हैं जिनके बारे में आम लोगों को बहुत कम जानकारी होती है। आज हम ऐसे ही कुछ नियमों के बारे में बता रहे हैं जिनसे आपकी रेल यात्रा और सुखद हो जाएगी।
सबसे पहले आप ये जान लें कि रेलवे के नियमों के मुताबिक, अगर आप सफर के दौरान रात में सो रहे हैं तो टीटीई (TTE) आपतो जगाकर आपका टिकट चेक नहीं कर सकता है। अगर कोई यात्री सुबह से ट्रेन में सफर कर रहा है तो रात 10 बजे के बाद TTE आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। यानी TTE रात 10 बजे के बाद यात्रियों को टिकट या ID दिखाने के लिए नहीं कह सकता।
कब तक हो सकती है टिकटों की चेकिंग
TTE को यह अधिकार है कि वह सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच ही यात्रियों के टिकट चेक करे। जो यात्री सुबह से यात्रा कर रहे हैं, उन्हें TTE रात 10 बजे के बाद परेशान नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई यात्री रात 10 बजे के बाद ट्रेन में चढ़ता है तो TTE को यह पूरा अधिकार है कि वह 10 बजे के बाद भी टिकट और ID चेक करे।
आमतौर पर स्लिपर या AC थर्ड क्लास की यात्रा के दौरान उन यात्रियों को सोने का इंतजार करना पड़ता है जिनकी सीट मिडिल बर्थ पर होती है। ऐसे में कई बार होता ये है कि निचली बर्थ वाला यात्री जब तक ना सो जाए मिडिल बर्थ के यात्री को भी इंतजार करना पड़ता है। लेकिन आप रेलवे के नियम जान लेंगे तो ऐसी दिक्कतों से बचेंगे। रेलवे के नियम के मुताबिक मिडिल बर्थ पर सफर करने वाले यात्री रात 10 बजे के बाद अपनी सीट खोलकर सो सकते हैं। लेकिन उन्हें सुबह 6 बजे अपनी सीट फोल्ड करनी होगी ताकि नीचे बैठा यात्री सहूलियत से बैठ सके।
रेलवे में टू स्टॉप (two stop) का भी नियम है। यानी अगर कोई यात्री ट्रेन में यात्रा कर रहा है और अपनी सीट पर नहीं पहुंचा है तो TTE आपकी सीट ट्रेन के अगले दो स्टॉप या अगले एक घंटे के लिए किसी अन्य यात्री को आवंटित नहीं कर सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर यात्री आपके बोर्डिंग स्टेशन के अगले 2 स्टेशनों तक सीट पर नहीं पहुंचता है, तो TTE यह मान लेगा कि आरक्षित सीट के यात्री ने ट्रेन नहीं पकड़ी है और तीसरे स्टॉप को पार करने के बाद TTE आपकी सीट किसी दूसरे को आवंटित कर सकता है।