जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 48वीं बैठक आज सुबह 11 बजे से वर्चुअल मोड में शुरू हो गई है। शाम 4 बजे के बाद वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की जीएसटी काउंसिल पर प्रेस कान्फ्रेंस होने की संभावना है। जिसमें वे मीडिया को आज के बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देगी। जीएसटी काउंसिल की आज की बैठक में कुछ अहम फैसले हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक आज की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनों पर हॉर्सरेसिंग से संबंधित GoM की रिपोर्ट चर्चा की जा सकती है। बता दें कि GoM की रिपोर्ट में 28% GST लगाने पर आम सहमति नहीं बन सकेगी। इसके अलावा आज की बैठक में जीएसटी दरों को लेकर जीएसटी काउंसिल क्लैरिफिकेशन (सफाई) जारी कर सकती है। इसके अलावा इंश्योरेंश प्रीमीयम में नो क्लेम बोनस पर GST से राहत मिल सकती है और इसपर टैक्स नहीं लगाने का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक आज की जीएसटी काउंसिल ऐसे फ्रूट जूस या पल्प पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का प्रस्ताव हो सकता है जिसमें CO2 Preservative/Additive मिलाए गए हो।
पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग पर प्राईवेट रिफाइनरीज़ को 5% जीएसटी चुकाने का भी ऐलान हो सकता है। इसके अलाव रीजनल कनेक्टिवटी वाले एयरलाइंस को मिलने वाली VGF (Viablity Gap Funding) सब्सिडी पर जीएसटी नहीं लगाने का प्रावधान हो सकता है।
सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक आज की जीएसटी मीटिंग में RuPay डेबिट कार्ड और BHIM-UPI लेनदेन पर सरकारी इंसेंटिव को जीएसटी फ्री किया जा सकता है। वहीं पान मसाला/गुटखा पर कैपिसिटी बेस्ड टेक्सेसन और कंपोजीशन स्कीम का भी ऐलान किया जा सकता है। इस मुद्दे पर पर गठित GoM (मंत्रियों के समूह ) की अंतिम रिपोर्ट पर आज की काउंसिल की बैठक पर फैसला लिया जा सकता है।
इसके अलावा इंडस्ट्री की मांग पर GST Appellate Tribunal का गठन 3 महीने के अंदर करने का भी ऐलान हो सकता है। आज होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस मुद्दे पर गठित GoM की रिपोर्ट पर फैसला लिया जाएगा। इस रिपोर्ट पर सिफारिश की गई है कि GST Appellate Tribunal में Commissioner/Appellate Authority के फैसलों पकी सुनवाई होनी चाहिए। 50 हजार के विवाद पर सिंगल मेंबर की तरफ से 50 हजार से ज्यादा की मामलों में डबल मेंबर के बेंच द्वारा सुनवाई होनी चाहिए।
सूत्रों के मुताबिक आज की मीटिंग में Crypto Assets पर जीएसटी रेट तय करने के प्रस्ताव को टाला जा सकता है। क्योंकि इस मुद्दे पर गठित पैनल ने अभी तक अपनी रिपोर्ट काउंसिल को नहीं सौंपी है। आज की जीएसटी काउंसिल की बैठक में कारोबारियों को Ease of Doing Business के नजरिए से कई बड़ी राहत मिल सकती है। जैसे की कर चोरी के मामलों में आपराधिक मामला दर्ज करने की लिमिट बढ़ाई जा सकती है। यह लिमिट 5 करोड़ की जगह 20 करोड़ तक की जा सकती है। यानी कि अब कर चोरी का मामला 20 करोड़ रुपये से ज्यादा का होगा तभी कारोबारियों पर आपराधिक मामला दर्ज हो सकेंगा। इसके अलावा GST अपराधों को कंपाउंडिंग कराने के लिए टैक्सपेयर को कम फीस चुकाने का प्रावधान भी हो सकता है।
अब टैक्स डिमांड का 150% तक की जगह सिर्फ 25% ही कंपाउंडिंग फीस चुकाने का प्रावधान हो सकता है। इसके साथ ही आज की बैठक में CGST Act 2017 की Decriminalisation पर लॉ कमेटी की रिपोर्ट पर भी फैसला होगा।