दिल्ली HC ने बाजारों में कोविड-19 गाइडलाइंस के उल्लंघन पर प्रशासन को दिए कठोर कदम उठाने के निर्देश

दिल्ली में लॉकडाउन की पाबंदियां वापस ली जाने लगीं तो लोग लापरवाह हो गए हैं

अपडेटेड Mar 14, 2022 पर 4:35 PM
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दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने शुक्रवार को राजधानी के बाजारों में कोविड-19 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का संज्ञान लिया और पाया कि ऐसे उल्लंघन से संक्रमण की तीसरी लहर को बढ़ावा मिलेगा। हाई कोर्ट ने आज इन मुद्दों पर सुनवाई करते हुए कड़ी टिप्पणियां की और शासन-प्रशासन को इस दिशा में कठोर कदम उठाने का आदेश दिया है।

हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को सख्त कदम उठाने, दुकानदारों को जागरूक करने और बाजार एवं विक्रेता संघ के साथ इस संबंध में बैठकें करने को भी कहा। हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार के अलावा दिल्ली पुलिस को भी इस संबंध में नोटिस जारी किया है और उनसे स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।

जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस आशा मेनन की अवकाशकालीन पीठ ने एम्स के एक डॉक्टर द्वारा हाई कोर्ट के जजों को भेजी तस्वीरों का संज्ञान लिया। तस्वीरों में बाजारों में रेड़ी-पटरी वाले कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं।


हाई कोर्ट खासकर इस बात से खासा नाराज है कि भीड़ में शामिल कई लोग मास्क भी नहीं पहन रहे हैं और कोविड-19 गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए बेफिक्र टहल रहे हैं। कोर्ट ने पाया कि दूसरी लहर में हमने बड़ी कीमत चुकाई है। शायद ही कोई ऐसा घर हो जो दूसरी लहर से प्रभावित ना हुआ हो...। कोर्ट ने इन तस्वीरों को देखकर गहरी नाराजगी जताई और लापरवाह लोगों के खिलाफ कड़े ऐक्शन लेने का आदेश दिया है।

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First Published: Jun 18, 2021 4:33 PM

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