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ZEEL : सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका ने खटखटाया SAT का दरवाजा, सेबी के आदेश के खिलाफ राहत की अपील

SAT 15 जून को इस मामले की सुनवाई करेगा। प्रमोटर्स के वकील का कहना है कि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने आदेश जारी करने से पहले कारण बताओ नोटिस नहीं दिया। इसके साथ ही, सेबी ने प्रतिबंध लागू करने की तत्काल जरूरत का भी कोई संकेत नहीं दिया

Edited By: Shubham Thakurअपडेटेड Jun 13, 2023 पर 4:03 PM
ZEEL : सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका ने खटखटाया SAT का दरवाजा, सेबी के आदेश के खिलाफ राहत की अपील
Essel ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा और जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज (ZEEL) के CEO पुनीत गोयनका ने सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) का दरवाजा खटखटाया है।

Essel ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा और जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज (ZEEL) के CEO पुनीत गोयनका ने सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) का दरवाजा खटखटाया है। दोनों ने मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) के ऑर्डर के खिलाफ SAT का रूख किया है। बता दें कि सेबी ने सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका पर किसी भी कंपनी में डायरेक्टोरियल या मैनेजमेंट में प्रमुख पदों पर रहने पर रोक लगाई है। अब सेबी की इस कार्रवाई से राहत पाने के लिए दोनों ने SAT का रूख किया है। चंद्रा और गोयनका पर जी एंटरटेनमेंट से कथित तौर पर धन की हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया है।

प्रमोटर्स के वकील ने क्या कहा?

SAT 15 जून को इस मामले की सुनवाई करेगा। प्रमोटर्स के वकील का कहना है कि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने आदेश जारी करने से पहले कारण बताओ नोटिस नहीं दिया। इसके साथ ही, सेबी ने प्रतिबंध लागू करने की तत्काल जरूरत का भी कोई संकेत नहीं दिया। वकील ने आगे कहा कि सेबी के आदेश से शेयर की कीमतों में भारी गिरावट आई है।

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