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Vedanta को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका, कॉपर प्लांट को फिर से खोलने की याचिका खारिज

साल 2018 में प्लांट के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस गोलीबारी में 13 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने Vedanta के स्टरलाइट कॉपर को बंद करने का आदेश दे दिया था। सरकार ने इसे बंद करने का कारण पर्यावरण नियमों का उल्लंघन बताया था। अब कंपनी को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है

Curated By: Shubham Singh Thakurअपडेटेड Feb 29, 2024 पर 5:25 PM
Vedanta को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका, कॉपर प्लांट को फिर से खोलने की याचिका खारिज
वेदांता को सुप्रीम कोर्ट से आज 29 फरवरी को बड़ा झटका लगा है।

वेदांता (Vedanta) को सुप्रीम कोर्ट से आज 29 फरवरी को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टर प्लांट को फिर से खोलने की वेदांता की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के साथ मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। अदालत ने कहा कि नियमों का बार-बार उल्लंघन (Repeated Violations) किया गया है, जिसके चलते प्लांट को को बंद करना उचित है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मार्केट क्लोज होने के बाद आया है। वेदांता के शेयर आज 2.05 फीसदी की बढ़त के साथ 268.20 रुपये के भाव पर बंद हुए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "पर्यावरणीय उल्लंघनों के साथ-साथ बार-बार नियमों का पालन नहीं करने को ध्यान में रखते हुए इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है।" सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "हम जानते हैं कि वेदांता रोजगार देने सहित देश की प्रोडक्टिव एसेट्स में योगदान दे रहा है, इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिद्धांतों को लेकर सचेत रहना होगा, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत (Polluter Pays principle) को ध्यान में रखना होगा। लोगों का स्वास्थ्य बेहद अहम है और राज्य सरकार को इसकी रक्षा करनी होगी।"

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