Vedanta को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका, कॉपर प्लांट को फिर से खोलने की याचिका खारिज

साल 2018 में प्लांट के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस गोलीबारी में 13 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने Vedanta के स्टरलाइट कॉपर को बंद करने का आदेश दे दिया था। सरकार ने इसे बंद करने का कारण पर्यावरण नियमों का उल्लंघन बताया था। अब कंपनी को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है

अपडेटेड Feb 29, 2024 पर 5:25 PM
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वेदांता को सुप्रीम कोर्ट से आज 29 फरवरी को बड़ा झटका लगा है।
     
     
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    वेदांता (Vedanta) को सुप्रीम कोर्ट से आज 29 फरवरी को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टर प्लांट को फिर से खोलने की वेदांता की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के साथ मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। अदालत ने कहा कि नियमों का बार-बार उल्लंघन (Repeated Violations) किया गया है, जिसके चलते प्लांट को को बंद करना उचित है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मार्केट क्लोज होने के बाद आया है। वेदांता के शेयर आज 2.05 फीसदी की बढ़त के साथ 268.20 रुपये के भाव पर बंद हुए हैं।

    सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

    भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "पर्यावरणीय उल्लंघनों के साथ-साथ बार-बार नियमों का पालन नहीं करने को ध्यान में रखते हुए इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है।" सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "हम जानते हैं कि वेदांता रोजगार देने सहित देश की प्रोडक्टिव एसेट्स में योगदान दे रहा है, इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिद्धांतों को लेकर सचेत रहना होगा, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत (Polluter Pays principle) को ध्यान में रखना होगा। लोगों का स्वास्थ्य बेहद अहम है और राज्य सरकार को इसकी रक्षा करनी होगी।"


    क्या है पूरा मामला

    साल 2018 में प्लांट के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस गोलीबारी में 13 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने स्टरलाइट कॉपर को बंद करने का आदेश दे दिया था। सरकार ने इसे बंद करने का कारण पर्यावरण नियमों का उल्लंघन बताया था। उस समय यह प्लांट सालाना 400,000 टन से अधिक धातु अयस्कों का प्रोडक्शन कर रहा था। यह भारत के तांबे के उत्पादन का 40 फीसदी हिस्सा था। इसके जरिए 5000 लोगों को सीधे और 25,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिल रहा था।

    स्टरलाइट कॉपर की पेरेंट कंपनी वेदांता ने सरकार के फैसले को चुनौती दी और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने प्लांट को बंद करने को गलत बताते हुए इसे फिर से खोलने की अनुमति दी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया और वेदांता को किसी भी अंतरिम राहत के लिए मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया।

    इसके बाद न तो मद्रास हाई कोर्ट और न ही सुप्रीम कोर्ट ने प्लांट को फिर से खोलने की अनुमति दी। वेदांता ने जरूरी मेंटेनेंस के लिए प्लांट में समय-समय पर जाने देने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की। अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता को बंद प्लांट में मेंटेनेंस का काम करने की इजाजत दे दी।

    Shubham Singh Thakur

    Shubham Singh Thakur

    First Published: Feb 29, 2024 5:25 PM

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