नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) ने एडुटेक कंपनी बायजूज (Byju's) को निर्देश दिया है कि वह राइट्स इश्यू से हासिल रकम को एस्क्रो एकाउंट में रखे। ट्राइब्यूनल ने 27 जनवरी को जारी अपने आदेश में कहा कि इस रकम को तब तक एस्क्रो एकाउंट में रखा जाए, जब तक कंपनी के चार निवेशकों द्वारा दायर कुछ याचिकाओं का निपटारा नहीं हो जाता।