Byju Raveendran ने EGM को बताया तमाशा, कर्मचारियों को पत्र लिखकर कहा- मैं CEO बना रहूंगा

Byju's: संकटग्रस्त एडटेक बायजू के संस्थापक बायजू रवींद्रन ने शनिवार को एक नोट में अपने कर्मचारियों पर जोर देते हुए कहा कि वह फर्म के CEO बने रहेंगे और कंपनी में कोई बदलाव नहीं होगा

अपडेटेड Feb 24, 2024 पर 9:16 PM
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हाल ही में बायजू रवींद्रन को उनकी कंपनी के निवेशकों के एक समूह ने उन्हें बाहर करने के पक्ष में मतदान किया था।

Byju's Crisis: एडटेक कंपनी Byju's को लेकर इन दिनों काफी खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच एडटेक कंपनी के सीईओ और संस्थापक बायजू रवींद्रन ने कर्मचारियों को एक पत्र लिखा है। पत्र में कहा कि उन्हें बायजू से निकाले जाने की अफवाहें गलत हैं। दरअसल, हाल ही में उनकी कंपनी के निवेशकों के एक समूह ने उन्हें बाहर करने के पक्ष में मतदान किया था। संकटग्रस्त एडटेक बायजू के संस्थापक बायजू रवींद्रन ने शनिवार को एक नोट में अपने कर्मचारियों पर जोर देते हुए कहा कि वह फर्म के CEO बने रहेंगे और कंपनी में कोई बदलाव नहीं होगा।

EGM

पत्र में बायजू रवींद्रन ने कहा, ''चुनिंदा अल्पसंख्यक शेयरधारकों के एक छोटे समूह के जरिए किए गए दावे कि उन्होंने सर्वसम्मति से ईजीएम में प्रस्ताव पारित किया है, पूरी तरह से गलत है। 170 शेयरधारकों में से केवल 35 (लगभग 45% शेयरधारिता का प्रतिनिधित्व) ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। यह अपना आप में ही इस अप्रासंगिक बैठक को मिले बहुत सीमित समर्थन को दर्शाता है।''


दिशानिर्देशों का पालन

रवींद्रन का आश्वासन निवेशकों के एक समूह के जरिए उन्हें बाहर करने के लिए मतदान करने के एक दिन बाद आया है। उन्होंने निवेशकों द्वारा शुक्रवार को बुलाई गई EGM को ''तमाशा'' करार दिया।उन्होंने कहा, "जिस तरह आप सभी खिलाड़ियों की सहमति के बिना खेल के नियमों को बीच में नहीं बदल सकते, उसी तरह हम इन सख्त दिशानिर्देशों का पालन किए बिना अपनी कंपनी को चलाने के तरीके में बदलाव नहीं कर सकते।" मनीकंट्रोल ने पत्र की एक प्रति की समीक्षा की है।

13 मार्च को अगली सुनवाई

उन्होंने कहा, “कल की EGM में कई आवश्यक नियमों का उल्लंघन किया गया। इसका मतलब यह है कि उस बैठक में जो भी निर्णय लिया गया वह मायने नहीं रखता, क्योंकि वह स्थापित नियमों पर कायम नहीं था,'' रवींद्रन ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया और कहा कि बैठक के दौरान लिया गया कोई भी निर्णय 13 मार्च को अगली सुनवाई तक प्रभावी नहीं होगा।

MoneyControl News

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First Published: Feb 24, 2024 9:13 PM

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