सस्ती हवाई सेवा मुहैया कराने वाली स्पाइसजेट (SpiceJet) को जहाज किराए पर देने वाली कंपनी सेलेस्टियल एविएशन (Celestial Aviation) से झगड़ा निपटने वाला है। स्पाइसजेट ने आज 26 फरवरी को यह जानकारी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) को दी। स्पाइसजेट का कहना है कि सेलेस्टियल एविएशन के साथ इसका जो विवाद था, वह लगभग निपट चुका है और अब सिर्फ औपचारिकताएं ही बाकी हैं। स्पाइसजेट की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कृष्णेंदु दत्ता ने ट्रिब्यूनल को बताया कि उन्होंने पहले ही कुछ पैसे का भुगतान कर दिया है। इसके बाद उन्होंने ट्रिब्यूनल से मामले को स्थगित करने का आग्रह किया है ताकि सेटलमेंट से जुड़ी जानकारी देने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकें। इसके बाद मामले को अप्रैल 2024 तक स्थगित कर दिया गया।
लीज पर विमान देने वाली कंपनी का ये कहना है
इस मामले में सेलेस्टियल के वकील नितिन सरीन का कहना है कि पेमेंट्स मिला तो है लेकिन स्पाइसजेट ने पेमेंट से जुड़ी डेडलाइन मिस कर दी हैं। पिछले साल अक्टूबर 2023 में स्पाइसजेट ने ट्रिब्यूनल को बताया था कि वह सेलेस्टियल के साथ समझौते पर काम कर रही है। दिसंबर 2023 में विमानन कंपनी ने ट्रिब्यूनल को बताया कि उन्होंने विमान पट्टे पर देने वाली कंपनी सेलेस्टियल एविएशन को कुछ पैसे दे चुका दिए हैं। सेलेस्टियल के वकील नितिन सरीन ने स्वीकार किया कि डेडलाइन चूकने के बाद उन्हें पेमेंट मिला।
SpiceJet के खिलाफ पांचवी याचिका
सेलेस्टियल ने पिछले साल 2023 में जो याचिका दायर की थी, वह स्पाइसजेट के खिलाफ पांचवी याचिका है। लीज पर देने वाली कंपनियां विलीज लीज फाइनेंस, एयरकैस्ले और विलिंगटन पहले ही इनसॉल्वेंसी याचिका दाखिल कर चुके थे। हालांकि NCLT ने स्पाइसजेट के खिलाफ दो याचिका पहले ही रद्द कर दिया है। एनसीएलटी ने बकाए को लेकर विलिज लीज फाइनेंस की इनसॉल्वेंसी शुरू करने की याचिका को 4 दिसंबर को खारिज कर दिया था। जनवरी 2024 में एनसीएलटी ने स्पाइसजेट के खिलाफ Wilmington Trust SP Services की एक और दिवालिया याचिका को खारिज कर दिया।