मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने को-लोकेशन के एक मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का सेटलमेंट एप्लिकेशन खारिज कर दिया है। मामले से वाकिफ दो लोगों ने यह जानकारी दी है। एक्सचेंज ने यह ऐप्लिकेशन सहमति वाले सेबी के सिस्टम के तहत दायर किया था, जिसमें बाजार के भागीदारों को फीस का भुगतान कर कथित उल्लंघन के मामलों को निपटाने की अनुमति है। इसमें न तो गलतियों को स्वीकार और न ही इससे इनकार किया जाता है। बहरहाल, सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज की सहमति वाली याचिका को खारिज कर दिया। सूत्रों के मुताबिक, इसके बजाय मार्केट रेगुलेटर एक्सचेंज के खिलाफ रेगुलेटरी ऑर्डर जारी करेगा।