सर्वर एक्सेस करने के मामले में SEBI ने खारिज की NSE की सेटलमेंट याचिका

यह मामला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के अधिकारियों और ओपीजी सिक्योरिटीज (OPG Securities) के बीच कथित मिली-भगत का है, जिसमें ब्रोकर पर NSE के सर्वर को ऐक्सेस करने का आरोप है। सेबी ने 2019 में को-लोकेशन मामले में कई तरह के आदेश दिए थे

अपडेटेड Feb 13, 2024 पर 3:49 PM
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मार्केट रेगुलेटर SEBI ने को-लोकेशन के एक मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का सेटलमेंट एप्लिकेशन खारिज कर दिया है।

मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने को-लोकेशन के एक मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का सेटलमेंट एप्लिकेशन खारिज कर दिया है। मामले से वाकिफ दो लोगों ने यह जानकारी दी है। एक्सचेंज ने यह ऐप्लिकेशन सहमति वाले सेबी के सिस्टम के तहत दायर किया था, जिसमें बाजार के भागीदारों को फीस का भुगतान कर कथित उल्लंघन के मामलों को निपटाने की अनुमति है। इसमें न तो गलतियों को स्वीकार और न ही इससे इनकार किया जाता है। बहरहाल, सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज की सहमति वाली याचिका को खारिज कर दिया। सूत्रों के मुताबिक, इसके बजाय मार्केट रेगुलेटर एक्सचेंज के खिलाफ रेगुलेटरी ऑर्डर जारी करेगा।

यह मामला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अधिकारियों और ओपीजी सिक्योरिटीज (OPG Securities) के बीच कथित मिली-भगत का है, जिसमें ब्रोकर पर NSE के सर्वर को ऐक्सेस करने का आरोप है, जिसकी वजह से उसे बाकी ट्रेडर्स के मुकाबले अनुचित फायदा हुआ। इस सिलसिले में सेबी और NSE को भेजी गई ईमेल का कोई जवाब नहीं मिला।

सेबी ने 2019 में को-लोकेशन मामले में कई तरह के आदेश दिए थे, जिनमें एक मामला NSE एंप्लॉयीज और OPG सिक्योरिटीज के बीच सांठगांठ का था। इस ऑर्डर को NSE और OPG सिक्योरिटीज, दोनों ने सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल (SAT) में चुनौती दी थी। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल ने इस मामले को वापस सेबी को भेजते हुए इस फिर से विचार करने को कहा था।


एक सूत्र ने बताया, 'सहमति वाली याचिका को खारिज करने के बाद सेबी इस प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ा। सेबी ने NSE को पिछले हफ्ते इस मामले में निजी सुनवाई का मौका दिया था और इस मामले में वह जल्द ही आदेश पारित कर सकता है।' SAT ने कहा था कि सेबी के 2019 के ऑर्डर में इस बात को लेकर ठोस सबूत नहीं पेश किया गया है कि NSE और OPG एंप्लॉयीज के बीच सांठगांठ है।

Shubham Singh Thakur

Shubham Singh Thakur

First Published: Feb 13, 2024 3:49 PM

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