रिजर्व बैंक (RBI) ने साफ किया है कि 'एक कार्ड नेटवर्क' को गैर-कानूनी कार्ड पेमेंट सिस्टम से रोका गया है और बिजनेस क्रेडिट कार्ड के सामान्य इस्तेमाल पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। रिजर्व बैंक का बयान उन खबरों के बाद आया है, जिसमें कहा गया है कि मास्टरकार्ड (Mastercard) और वीजा (Visa) जैसे कार्ड नेटवर्क ने कंपनियों और छोटी इकाइयों द्वारा किए गए कार्ड आधारित कमर्शियल पेमेंट पर रोक लगा दी है।
रिजर्व बैंक ने अपने हालिया रेगुलेटरी ऑर्डर में वीजा कार्ड नेटवर्क (Visa card network) से कानूनी मंजूरी के बिना पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करने को कहा है। रिजर्व बैंक के मुताबिक, कार्ड नेटवर्क ने ऐसी व्यवस्था की थी, जिससे कारोबारी इकाइयां कुछ इंटरमीडियरीज के जरिये उन इकाइयों को भी कार्ड पेमेंट कर सकती थीं, जो कार्ड से पेमेंट स्वीकार नहीं करती हैं।
इंटरमीडियरी ने अपने कमर्शियल पेमेंट के लिए कॉरपोरेट्स से कार्ड पेमेंट स्वीकार किया और इसे IMPS/RTGS/NEFT के जरिये उन इकाइयों को भेजा जो कार्ड से पेमेंट स्वीकार नहीं करती हैं। रेगुलेटर की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, 'बारीकी से जांच करने पर पता चला कि यह व्यवस्था पेमेंट सिस्टम के तहत चल रही है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स (PSS) एक्ट 2007 के मुताबिक, इस तरह के पेमेंट सिस्टम के लिए PSS एक्ट के सेक्शन 4 के तहत अनुमति की जरूरत होती है, जो इस मामले में नहीं ली गई। लिहाजा, यह गतिविधि कानूनी मंजूरी के बिना चल रही थी।'
बहरहाल, रिजर्व बैंक ने इस मामले में किसी कार्ड नेटवर्क का नाम नहीं लिया है, लेकिन मनीकंट्रोल (moneycontrol) को सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक वीजा नेटवर्क पर पाबंदियां लगाई गई हैं।