भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक्सिस बैंक (Axis Bank) पर 90.92 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। RBI ने आज गुरुवार को बताया कि यह जुर्माना कुछ नियमों का पालन नहीं करने के चलते लगाया गया है। इसके अलावा, RBI ने मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड (Manappuram Finance) पर भी 42.78 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि एक्सिस बैंक पर यह जुर्माना KYC यानी Know Your Customer नियमों के उल्लंघन के चलते लगाया गया है।
एक्सिस बैंक पर ये हैं आरोप
RBI की जांच में पाया गया है कि एक्सिस बैंक कुछ मामलों में ग्राहकों की पहचान और उनके पते से संबंधित रिकॉर्ड संरक्षित करने में विफल रहा। इसके साथ ही बैंक द्वारा कुछ ग्राहकों को लगातार कॉल किए गए। बैंक पर यह भी आरोप है कि वह कुछ अपराधी बॉरोवर्स के साथ रिकवरी एजेंटों का उचित व्यवहार सुनिश्चित करने में विफल रहा। बैंक रिकवरी एजेंटों द्वारा कुछ ग्राहकों को की गई कॉल की कंटेंट/टेक्स्ट की टेप रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने में विफल रहा। वहीं, करेंट अकाउंट खोलते समय ग्राहक से घोषणा पत्र प्राप्त नहीं किया गया।
आरबीआई ने एक्सिस बैंक को भेजा नोटिस
आरबीआई ने एक बयान में कहा कि एक्सिस बैंक पर यह कार्रवाई रेगुलेटरी नियमों का पालन नहीं करने पर आधारित है और इसका मकसद बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैलिडिटी को प्रभावित करना नहीं है। आरबीआई ने एक्सिस बैंक को एक नोटिस भेजा और उसे कारण बताने के लिए कहा गया। आरबीआई ने बैंक से पूछा कि जारी निर्देशों का पालन करने में विफलता के लिए उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।
मणप्पुरम फाइनेंस पर भी जुर्माना
RBI ने मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड पर 42.78 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि उसने 'नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी - सिस्टमैटिकली इंपोर्टेंट नॉन-डिपॉजिट टेकिंग कंपनी एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी (रिजर्व बैंक) डायरेक्शन 2016' के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए 42.78 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
आरबीआई ने कहा कि जांच से पता चला कि कंपनी 01 अप्रैल 2021 से 30 सितंबर 2022 की अवधि के दौरान उन बॉरोवर्स द्वारा गिरवी रखी गई सोने की वस्तुओं की नीलामी से प्राप्त सरप्लस अमाउंट के कुछ उधारकर्ताओं को भुगतान पर आरबीआई के निर्देशों का पालन करने में विफल रही।