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PACL Refund: पीएसीएल के 21 लाख निवेशकों को वापस मिला उनका पैसा, कुल ₹1,022 करोड़ का हुआ रिफंड

PACL Refund: शेयर मार्केट की रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने 16 फरवरी को बताया कि पीएसीएल (PACL) की गैरकानूनी इनवेस्टमेंट स्कीमों में निवेश करने वाले करीब 21 लाख निवेशकों को अब तक रिफंड के तौर पर अब तक 1,022 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। सेबी ने कहा कि ये सभी वे निवेशक हैं, जिनका क्लेम 19,000 रुपये तक का था

Moneycontrol Newsअपडेटेड Feb 17, 2024 पर 9:02 AM
PACL Refund: पीएसीएल के 21 लाख निवेशकों को वापस मिला उनका पैसा, कुल ₹1,022 करोड़ का हुआ रिफंड
सेबी ने दिसंबर, 2015 में PACL की सभी संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया था

PACL Refund: शेयर मार्केट की रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने 16 फरवरी को बताया कि पीएसीएल (PACL) की गैरकानूनी इनवेस्टमेंट स्कीमों में निवेश करने वाले करीब 21 लाख निवेशकों को अब तक रिफंड के तौर पर अब तक 1,022 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। सेबी ने कहा कि ये सभी वे निवेशक हैं, जिनका क्लेम 19,000 रुपये तक का था। PACL, कृषि और रियल एस्टेट कारोबार के नाम पर निवेशकों से पैसे जुटाती थी। हालांकि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने अपनी जांच में पाया था कि PACL ने गैरकानूनी सामूहिक निवेश योजनाओं के जरिये 60,000 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए थे।

इन निवेशकों को उनके फंसे हुए पैसे लौटाने के लिए रिटायर्ड जस्टिस आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली एक समिति ने रिफंड प्रक्रिया शुरू की थी। सेबी ने बयान में कहा कि अभी तक लोढ़ा समिति ने 19,000 रुपये तक की बकाया (मूलधन) राशि वाले कुल 20,84,635 पात्र आवेदनों के संबंध में सफलतापूर्वक रिफंड कर दिया है। यह राशि कुल मिलाकर 1,021.84 करोड़ रुपये है।

सेबी ने दिसंबर, 2015 में निवेशकों का पैसा न लौटाने पर PACL और उसके 9 प्रमोटरों और डायरेक्टरों की सभी संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया था। इसके पहले SEBI ने 22 अगस्त, 2014 को कहा था कि पीएसीएल और उसके प्रमोटर और डायरेक्टर, जल्द से जल्द निवेशकों का पैसा लौटाएं।

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