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बीमा कंपनियों को 25,000 करोड़ रुपये का नोटिस भेज सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि इंश्योरेंस कंपनियों ने एजेंट्स और इंटरमीडियरीज को तय सीमा से ज्यादा कमीशन का भुगतान किया। यह सीमा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने तय की है। टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, इंश्योरेंस कंपनियों ने अन्य खर्चों की आड़ में अतिरिक्त कमीशन का भुगतान किया

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 09, 2024 पर 6:19 PM
बीमा कंपनियों को 25,000 करोड़ रुपये का नोटिस भेज सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) टैक्स चोरी मामले में इंश्योरेंस कंपनियों की जांच कर रहा है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मार्च के आखिर तक इंश्योरेंस कंपनियों को कुल 25,000 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस भेज सकता है। एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने बताया कि ये नोटिस उन इंश्योरेंस कंपनियों को भेजे जाएंगे, जिन्होंने ज्यादा कमीशन दिया है और 1 अप्रैल 2023 से पहले छूट क्लेम किया है।

अधिकारी ने मनीकंट्रोल (Moneycontrol) को बताया, 'CBDT इंश्योरेंस कंपनियो द्वारा 1 अप्रैल 2023 से पहले भुगतान किए गए कुछ वर्षों के टैक्स का फिर से असेसमेंट कर रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स नोटिस भेजने की तैयारी में है। मार्च के आखिर तक सभी इनकम टैक्स नोटिस भेज दिए जाएंगे और इससे जुड़ी रकम तकरीबन 25,000 करोड़ रुपये हो सकती है।'

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि इंश्योरेंस कंपनियों ने एजेंट्स और इंटरमीडियरीज को तय सीमा से ज्यादा कमीशन का भुगतान किया। यह सीमा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने तय की है। टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, इंश्योरेंस कंपनियों ने अन्य खर्चों की आड़ में अतिरिक्त कमीशन का भुगतान किया।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) टैक्स चोरी मामले में इंश्योरेंस कंपनियों की जांच कर रहा है। IRDAI ने 1 अप्रैल 2023 से एजेंट्स को भुगतान किए जाने वाले कमीशन की सीमा हटा दी है, ताकि इंश्योरेंस सेक्टर में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दावा है कि अतिरिक्त कमीशन का भुगतान किया गया और कोई सर्विस मुहैया कराए बिना छूट क्लेम की जा रही है।

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