New ITR filing : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आम बजट 2022 (Union Budget 2022) में इनकम टैक्स स्लैब की दरों (income tax slab rates) में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि उन्होंने लोगों को रिवाइस इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का मौका देकर कुछ राहत जरूर दी है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि कम टैक्स फाइलिंग की स्थिति में रिवाइस टैक्स फाइलिंग विंडो असेसमेंट के साल से दो साल तक खुली रहेगी।
गलतियां दूर करने का मिलेगा मौका
सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, “ऐसी गलतियां दूर करने का मौका देने के लिए, मैं अतिरिक्त टैक्स के भुगतान पर टैक्सपेयर्स को अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की अनुमति देने के लिए एक नए प्रोविजन का प्रस्ताव कर रही हूं। यह अपडेटेड रिटर्न संबंधित असेसमेंट वर्ष के खत्म होने से दो साल के भीतर तक फाइल किया जा सकता है।”
अपडेटेड ITR फाइल करने के लिए कितना करना होगा भुगतान
बजट मेमोरैंडम के मुताबिक, अतिरिक्त इनकम पर बकाया इंट्रेस्ट और टैक्स पर अतिरिक्त 25 से 50 फीसदी टैक्स टैक्सपेयर्स को चुकाना होगा।
लाइवमिंट की एक रिपोर्ट में, टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन ने कहा, “यह ऑफर सस्ता नहीं है। जो लोग क्लीन रहना चाहते हैं, उन्हें ITR फाइल करते समय भुगतान योग्य टैक्स और इंटरेस्ट के प्रतिशत के रूप में अतिरिक्त रकम देनी होगी, जो 12 महीने के भीतर अपडेटेड रिटर्न भरने पर 25 फीसदी या 24 महीने के भीतर 50 फीसदी होगी।”
एआईएस से डरे टैक्स देने से बचने वाले टैक्सपेयर
उन्होंने कहा कि एनुअल इनफोर्मेशन रिटर्न (एआईएस) से टैक्सपेयर्स के मन में डर पैदा हुआ है, जो पूरा टैक्स देने से बचते रहे हैं। उन्होंने कहा, “चूंकि, सरकार के पास अपनी पूरी इनकम घोषित नहीं करने वालों या कम इनकम के कारण ITR फाइल नहीं करने वालों को ट्रैक करने के लिए पूरा कंट्रोल नहीं है, इसलिए वह टैक्सपेयर को क्लीन होने का मौका देने के लिए नया आइडिया लेकर आई है लेकिन इसके लिए अतिरिक्त कॉस्ट चुकानी होगी।”