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Income Tax: आम करदाताओं के लिए खाली रही वित्त मंत्री की डिजिटल झोली, कुछ वर्गों को मिलेगा लाभ

डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर पर होने वाले भुगतान के ऊपर बजट में 1% TDS कटौती की भी घोषणा हुई है

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 01, 2022 पर 6:26 PM
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भुवन भास्कर

टैक्स के मोर्चे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आम करदाताओं को निराश किया है। हर बार की तरह जो नौकरीपेशा लोग आयकर में कुछ राहत की उम्मीद लगाए बैठे थे, उन्हें मुस्कुराने का कोई कारण वित्त मंत्री ने नहीं दिया। फिर भी, बजट की कुछ घोषणाएं ऐसी जरूर आई हैं, जिन्हें टैक्स रिजीम के लिहाज से महत्वपूर्ण कहा जा सकता है।

सांत्वना के लिए वित्त मंत्री ने एक राहत की घोषणा जरूर की कि यदि कोई करदाता अपनी किसी आमदनी का जिक्र रिटर्न में करना भूल जाए, तो उसे उस एसेसमेंट ईयर के बाद 2 वर्षों तक अपने रिटर्न को अपडेट करने का मौका मिलेगा। पहले ऐसे मामले आर्बिट्रेशन में चले जाते थे और करदाताओं को उससे निकलने में खासी मशक्कत करनी पड़ती थी। लेकिन अब आम करदाता ऐसी गलती होने पर राहत की सांस ले सकते हैं। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन घोषणाओं की एक कड़ी माना जा सकता है, जिसमें नागरिकों पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर कम्प्लायंस बढ़ाने की रणनीति की हिमायत की जाती है।

बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCG) सरचार्ज की ऊपरी सीमा 15% तय की गई है। अब तक यह सिर्फ शेयर बाजारों में लिस्ट शेयरों और म्यूचुअल फंडों पर लागू था, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाकर सभी एसेट क्लास तक कर दिया गया है। खास तौर पर रियल एस्टेट सेक्टर के लिए यह घोषणा सकारात्मक होगी और मकानों के रिसेल मार्केट को प्रोत्साहन मिलेगा।

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