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प्रीमियम 5 लाख रुपये से ज्यादा तो इंश्योरेंस पॉलिसी पर नहीं मिलेगी टैक्स छूट

Budget 2023: इंश्योरेंस पॉलिसी के टैक्स के नियमों में बदलाव का ऐलान यूनियन बजट 2023 में किया गया है। माना जा रहा है कि इस ऐलान का असर लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों की सेल्स पर पड़ेगा। नए नियम 1 अप्रैल, 2023 को या इसके बाद जारी होने वाली पॉलिसी पर लागू होंगे

Curated By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Feb 03, 2023 पर 6:10 PM
प्रीमियम 5 लाख रुपये से ज्यादा तो इंश्योरेंस पॉलिसी पर नहीं मिलेगी टैक्स छूट
बजट प्रस्ताव में कहा गया है कि ULIP को छोड़ अगर लाइफ इंश्योरेस पॉलिसी का कुल प्रीमियम 5 लाख रुपये से ज्यादा रहता है तो पॉलिसी से होने वाली इनकम पर टैक्स एग्जेम्प्शन का फायदा नहीं मिलेगा।

फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने 1 फरवरी को यूनियन बजट (Union Budget 2023) में कहा कि अगर ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम 5 लाख रुपये से ज्यादा होता है तो उस पॉलिसी की मैच्योरिटी से मिलने वाली रकम टैक्स-फ्री नहीं होगी। इस प्रस्ताव का मकसद ज्यादा अमाउंट की इंश्योरेंस पॉलिसी से मिलने वाली रकम पर टैक्स एग्जेम्प्शन को सीमित करना है। इस ऐलान का असर इंश्योरेंस कंपनियों की सेल पर पड़ेगा।

1 अप्रैल से जारी पॉलिसी पर लागू होंगे नए नियम

वित्तमंत्री के प्रस्ताव में कहा गया है कि ULIP को छोड़ अगर लाइफ इंश्योरेस पॉलिसी का कुल प्रीमियम 5 लाख रुपये से ज्यादा रहता है तो पॉलिसी से होने वाली इनकम पर टैक्स एग्जेम्प्शन का फायदा नहीं मिलेगा। यह नियम 1 अप्रैल, 2023 को या इसके बाद जारी होने वाली इंश्योरेंस पॉलिसी पर लागू होगा। वित्तमंत्री ने कहा है कि इस नियम का असर 31 मार्च, 2023 तक जारी पॉलिसी पर नहीं पड़ेगा।

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