Income Tax: ₹25000 तक के टैक्स बकाया होंगे माफ, Budget में 1 करोड़ टैक्सपेयर्स को मिली राहत

Interim Budget 2024 Key Announcements: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025 के लिए बजट पेश कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। 2019 में पेश किए गए अंतरिम बजट के जैसे इस बार के बजट में व्यक्तिगत आयकर के मामले में और कोई राहत नहीं दी गई है।

अपडेटेड Feb 01, 2024 पर 9:26 PM
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Budget 2024: सीतारमण ने आयकर स्लैब्स में कोई बदलाव नहीं किया।

Modi Government Budget Key Announcements: वित्त वर्ष 2025 के बजट की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आयकर स्लैब्स में कोई बदलाव नहीं किया। हालांकि एक खास राहत जरूर दी और वह यह कि सरकार कुछ पुरानी टैक्स डिमांड को विदड्रॉ करेगी। वित्त मंत्री ने बजट स्पीच (Interim Budget 2024 Speech) के दौरान कहा कि सरकार वित्त वर्ष 2009-10 तक के 25000 रुपये तक की टैक्स डिमांड और 2010-11 से लेकर 2014-15 तक की 10000 रुपये तक की टैक्स डिमांड को विदड्रॉ करेगी। इससे 1 करोड़ करदाताओं को फायदा होगा।

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वित्त मंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में कई छोटी-छोटी, गैर-सत्यापित, नॉन एडजस्टेड या विवादित डायरेक्ट टैक्स डिमांड, बही खातों में लंबित हैं। इनमें से कई मांग तो वर्ष 1962 से चली आ रही हैं।इनके कारण ईमानदार करदाताओं को परेशानी होती है और बाद के वर्षों में रिफंड जारी करने की प्रक्रिया में भी बाधा आती है। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान करदाताओं के लिए सेवाओं में सुधार पर है। सीतारमण ने यह भी कहा कि सरकार तेजी से बढ़ती आबादी से उत्पन्न चुनौतियों पर विचार करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन करेगी।


बजट 2024 में इंपोर्ट ड्यूटी के मामले में भी बदलाव नहीं 

2019 में पेश किए गए अंतरिम बजट के जैसे इस बार के बजट में व्यक्तिगत आयकर के मामले में और कोई राहत नहीं दी गई है। उम्मीद की जा रही थी कि शायद आयकर स्लैब्स, डिडक्शंस को लेकर कुछ घोषणाएं की जाएं। लेकिन आम चुनावों से पहले पेश किए गए इस बजट में ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहां तक कि बाहर से आने वाले सामानों के लिए इंपोर्ट ड्यूटी के मामले में भी बदलाव नहीं किए गए।

₹25000 तक के टैक्स बकाया की माफी: सरकार को छोड़ने होंगे कितने हजार करोड़

Ritika Singh

Ritika Singh

First Published: Feb 01, 2024 12:24 PM

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