Budget 2024 Expectations : यूनियन बजट से लोगों को हैं कई उम्मीदें, क्या वित्त मंत्री से मिलेगी राहत?

Budget 2024 Expectations : गुरुग्राम के 24 साल के अनुभव एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इनकम टैक्स की एग्जेम्प्शन लिमिट बढ़ानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स की एग्जेम्प्शन लिमिट आखिरी बार 2014 में बढ़ाई गई थी। तब इसे सालाना 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया गया था। तब से इसमें कोई वृद्धि नहीं की गई है

अपडेटेड Dec 28, 2023 पर 5:25 PM
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Budget 2024 Expectations : गाजियाबाद के 49 साल के दीपक सिंह एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को 1 फरवरी, 2024 को स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने का ऐलान करना चाहिए। अभी नौकरी करने वाले लोगों को एक वित्त वर्ष में 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलता है।

Budget 2024 Expectations: लोगों को यूनियन बजट 2024 (Union Budget 2024) से कई उम्मीदें हैं। वित्तमंत्री Nirmala Sitharaman 1 फरवरी, 2024 को केंद्र सरकार का बजट पेश करेंगी। यूनियन बजट 2023 में वित्तमंत्री ने कई बड़े ऐलान किए थे। खासकर इनकम टैक्स की नई रीजीम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कई उपाय किए थे। टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि इस बार भी वित्तमंत्री उन्हें राहत देंगी। मनीकंट्रोल ने इस बारे में कई टैक्सपेयर्स से बातचीत कर उनकी उम्मीदों के बारे में जानने की कोशिश की। हालांकि, 1 फरवरी, 2024 को पेश होने वाला बजट अंतरिम बजट होगा। 2024 में लोकसभा चुनावों के बाद जो नई सरकार बनेगी वह पूर्ण बजट पेश करेगी। इसके अगले साल जुलाई में पेश होने का अनुमान है।

इनकम टैक्स की एग्जेम्प्शन लिमिट बढ़ाने की जरूरत

गुरुग्राम के 24 साल के अनुभव एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते हैं। उन्होंने 2022 में नौकरी शुरू की थी। उन्होंने कहा कि सरकार को इनकम टैक्स की एग्जेम्प्शन लिमिट बढ़ानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स की एग्जेम्प्शन लिमिट आखिरी बार 2014 में बढ़ाई गई थी। तब इसे सालाना 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया गया था। तब से इसमें कोई वृद्धि नहीं की गई है। हालांकि, इनकम टैक्स की नई रीजीम में एग्जेम्प्शन लिमिट बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई है। इसका ऐलान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में किया था। अनुभव का मानना है कि 2014 के बाद औसत सैलरी काफी बढ़ी है। इसलिए ओल्ड टैक्स रीजीम में भी एग्जेम्प्शन लिमिट बढ़ाने की जरूरत है।


सेक्शन 80सी की डिडक्शन की लिमिट बढ़ाई जाई

दिल्ली की 32 साल की रोहिणी एक आईटी कंपनी में काम करती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80सी के तहत डिडक्शन की लिमिट में लंबे समय से कोई वृद्धि नहीं की है। अभी यह लिमिट एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपये है। इसका मतलब है कि टैक्सपेयर्स सेक्शन 80सी के तहत आने वाले करीब एक दर्जन इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर 1.5 लाख रुपये डिडक्शन का दावा कर सकता है। अंतिम बार 2014 में पूर्व वित्तमंत्री ने सेक्शन 80सी की लिमिट 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये की थी। उन्होंने कहा कि तब से सैलरी में आए औसत बदलाव को ध्यान में रख इस लिमिट को बढ़ाकर कम से कम 2.5 लाख रुपये करने की जरूरत है।

स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने से करोड़ों लोगों को होगा फायदा

गाजियाबाद के 49 साल के दीपक सिंह एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को 1 फरवरी, 2024 को स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने का ऐलान करना चाहिए। अभी नौकरी करने वाले लोगों को एक वित्त वर्ष में 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलता है। सिंह ने कहा कि इसे बढ़ाकर कम से कम 1 लाख रुपये करने की जरूरत है। 2018 के बजट में पूर्व वित्तमंत्री अरुण जेटली ने 40,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन देने का ऐलान किया था। हालांकि, इसे 2019 में बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया था। लेकिन, तब से इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। सिंह ने कहा कि अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने से नौकरी करने वाले करोड़ों लोगों को फायदा होगा।

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First Published: Dec 28, 2023 5:23 PM

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