Get App

Budget 2023 : आयकर विभाग ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर दी राहत, लेकिन इन लोगों को नहीं मिलेगा फायदा

Budget 2023 : Income Tax department ने 6 जनवरी 2023 को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (Long Term capital gains) से छूट का दावा कर रहे टैक्सपेयर्स को राहत दी है। इसके तहत 1 अप्रैल 2021 से 28 फरवरी 2022 के बीच की अवधि के लिए इनवेस्टमेंट, डिपॉजिट, पेमेंट, एक्विजिशन, परचेज, कंस्ट्रक्शन आदि की शर्तों को पूरा करके इसका फायदा उठा सकते हैं।

Curated By: Moneycontrol Newsअपडेटेड Jan 11, 2023 पर 11:15 AM
Budget 2023 : आयकर विभाग ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर दी राहत, लेकिन इन लोगों को नहीं मिलेगा फायदा
विलंबित/ रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने के लिए तय 31 दिसंबर, 2022 की तारीख (वित्त वर्ष 2021-22) बीत चुकी है। ऐसे में कुछ टैक्सपेयर्स के बीच इसका बेनिफिट लेने को लेकर भ्रम की स्थिति है

Abhishek Aneja

Budget 2023 : Income Tax department ने 6 जनवरी 2023 को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (Long Term capital gains) से छूट का दावा करने वाले टैक्सपेयर्स को राहत दी है। इसके तहत 1 अप्रैल 2021 से 28 फरवरी 2022 के बीच की अवधि के लिए इनवेस्टमेंट, डिपॉजिट, पेमेंट, एक्विजिशन, परचेज, कंस्ट्रक्शन आदि की शर्तों को पूरा करके इसका फायदा उठा सकते हैं। अब टैक्सपेयर्स परचेज या कंस्ट्रक्शन की कंप्लायंस को 31 मार्च, 2023 तक कर सकते हैं। हालांकि विलंबित/ रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने के लिए तय 31 दिसंबर, 2022 की तारीख (वित्त वर्ष 2021-22) बीत चुकी है। ऐसे में कुछ टैक्सपेयर्स के बीच इसका बेनिफिट लेने को लेकर भ्रम की स्थिति है।

क्यों जारी किया यह सर्कुलर

कोविड महामारी के चलते हुई उथलपुथल को देखते हुए सीबीडीटी (CBDT) ने उन टैक्सपेयर्स को 30 सितंबर 2021 तक का समय दिया था जो 1 अप्रैल 2021 से 29 सितंबर के बीच उक्त शर्त को पूरा नहीं कर सके थे। हालांकि, सीबीडीटी के सामने बढ़ाई गई समयसीमा के पर्याप्त नहीं होने का मुद्दा सामने उठाया गया।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें