अगले वित्त वर्ष के लिए पेश बजट (Budget 2022) में नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में कंट्रिब्यूशन पर टैक्स डिडक्शन के नियम में बदलाव का ऐलान किया गया है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस में कंट्रिब्यूशन पर टैक्स डिडक्शन लिमिट को 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को कितना फायदा होगा, प्राइवेट सेक्टर के इंप्लॉयीज के लिए क्या नियम हैं? आइए इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं।