Get App

Budget 2022: पिछले दो साल का इनकम टैक्स रिटर्न अपडेट कर सकेंगे आप

वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी फोकस किया है। यह इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने हेल्थ, डिफेंस, एजुकेशन सहित सभी सेक्टर का भी ध्यान रखा है

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 01, 2022 पर 2:51 PM
Budget 2022: पिछले दो साल का इनकम टैक्स रिटर्न अपडेट कर सकेंगे आप
यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का 10वां और वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का चौथा बजट है। पहली बार वित्त मंत्री ने 2019 में बजट पेश किया था।

वित्तमंत्री निर्मला सीतामरण ने मंगलवार को बजट पेश कर दिया। इसमें उन्होंने टैक्सपेयर्स को राहत देने की कोशिश की है। हालांकि, टैक्स स्लैब के बुनियादी ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट भी नहीं बढ़ाई गई है। आइए जानते हैं बजट 2022 में टैक्सपेयर्स को क्या मिला है।

इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज करने की सुविधा

इसमें सबसे पहला है कि टैक्सपेयर्स अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न संबंधित एसेसमेंट ईयर के दो साल के अंदर फाइल कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अतिरिक्त रकम पर टैक्स चुकाना होगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि यह नया प्रोविजन है। इससे टैक्स से जुड़े विवादों की संख्या को बढ़ने से रोकने में मदद मिलेगी।

इस ऐलान को इनकम टैक्स रिफॉर्म्स के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। आईटीआर फाइल करने के कई महीनों बाद बाद किसी टैक्सपेर्यस को ऐसा लग सकता है कि वह अपनी किसी इनकम के बारे में आईटीआर में बताना भूल गया है। अब ऐसा होने पर उसके पास उसे ठीक करने के लिए दो साल की अवधि होगी। इससे ईमानदार टैक्सपेयर्स को फायदा होगा।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें