Budget 2022: निर्मला सीतामरण के बजट से पहले ये बातें जान लीजिए, फायदे में रहेंगे

पिछले साल का बजट कोरोना की महामारी शुरू होने के बाद पहला बजट था। इसलिए इसमें महामारी से निपटने पर सरकार का फोकस था। वित्तमंत्री ने हेल्थ सेक्टर के लिए बड़े ऐलान किए थे। देशभर में एम्स और दूसरे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए ज्यादा आवंटन किया गया था

अपडेटेड Jan 29, 2022 पर 1:08 PM
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020 में बजट डॉक्युमेंट्स के लिए लेदर-बीफ्रेकेस के इस्तेमाल की जगह पारंपरिक बहीखाते का इस्तेमाल किया था। 2021 में उन्होंने बजट प्रजेंटेशन को डिजिटल बना दिया था। बहीखाते की जगह टैबलेट ने ले लिया था और बजट डॉक्युमेंट्स की डिजिटल कॉपी की शुरुआत हो गई थी।

यूनियन बजट (Union Budget) पेश होने में एक हफ्ते से कम समय बचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी (Budget Date) को लोकसभा में बजट पेश करेंगी। यह लगातार उनका चौथा बजट होगा। पहली बार उन्होंने 2019 में बजट पेश किया था। जब से उन्होंने बजट पेश करना शुरू किया है, कई नई शुरुआत हुई हैं, पुरानी परंपराएं टूटी हैं। साल 2020 में उन्होंने बजट डॉक्युमेंट्स के लिए लेदर-बीफ्रेकेस के इस्तेमाल की जगह पारंपरिक बहीखाते का इस्तेमाल किया था। 2021 में उन्होंने बजट प्रजेंटेशन को डिजिटल बना दिया था। बहीखाते की जगह टैबलेट ने ले लिया था और बजट डॉक्युमेंट्स की डिजिटल कॉपी की शुरुआत हो गई थी।

पिछले साल का बजट कोरोना की महामारी शुरू होने के बाद पहला बजट था। इसलिए इसमें महामारी से निपटने पर सरकार का फोकस था। वित्तमंत्री ने हेल्थ सेक्टर के लिए बड़े ऐलान किए थे। देशभर में एम्स और दूसरे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए ज्यादा आवंटन किया गया था। इससे वित्त वर्ष 2021-22 में हेल्थकेयर के लिए आवंटन 137 फीसदी बढ़कर 2.23 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया था। वित्त मंत्री ने देशभर में वेलनेस सेंटर और कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाने का प्लान पेश किया था।

पिछले साल पेश यूनियन बजट के छह स्तंभ थे:

1. हेल्थ एंड वेलबीइंग


2. फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर

3. एस्पिरेशनल इंडिया के लिए इनक्लूसिव डेवलपमेंट

4. रीइनविगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल

5. इनोवेशन और आरएंडडी

6. मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस

आइए अब पिछले साल के बजट में बदलाव के बड़े ऐलान के बारे में जानते हैं, जो अगले कई सालों तक इंडियन इकोनॉमी की दिशा और भविष्य तय करने वाले हैं।

टैक्स से जुड़े बदलाव

सीनियर सिटीजंस को इनकम टैक्स में राहत

अब 75 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजंस को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है। शर्त यह है कि उनके इनकम का सोर्स सिर्फ पेंशन और इंट्रेस्ट इनकम होना चाहिए। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194पी के तहत बैंकों को ऐसे बुजुर्गों के इनकम सोर्स पर टैक्स डिडक्ट करने की इजाजत दी गई है। इस फैसले से बुजुर्ग लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं रह गई है।

डिविडेंड्स पर टैक्स

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि सरकार डिविडेंडसे होने वाली इनकम पर तभी एडवॉन्स टैक्स वसूलेगी जब डिविडेंड का ऐलान हो चुका होगा। साल 2021 तक टैक्सपेयर्स को इनएक्युरेट डिविडेंड्स (Inaccurate Dividends) के एडवॉन्स टैक्स पर इंट्रेस्ट चुकाना पड़ता था। चूंकि, डिविडेंड्स पेआउट पहले से पक्का नहीं होता है, जिससे पिछले साल के इस ऐलान से टैक्सपेयर्स को इंट्रेस्ट बचाने में मदद मिली है। इसके अलावा सरकार ने रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट्स (Reit) और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (Iet) पर डिविडेंड्स को टीडीएस से छूट दे दी है।

स्टार्टअप के लिए टैक्स बेनेफिट

स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए पिछले साल वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बड़ा ऐलान किया था। स्टार्टअप के लिए टैक्स होलीडे को 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया था। इसका मतलब था कि 1 अप्रैल, 2016 और 31 मार्च, 2021 के बीच शुरू होने वाले स्टार्टअप (जिनका टर्नओवर 25 करोड़ से कम है) वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए कैपिटल गेंस पर 100 फीसदी टैक्स रिबेट का दावा कर सकते हैं।

आईटी प्रोसिडिंग्स

इनकम टैक्स से जुड़े विवादित मामलों के एसेसमेंट के लिए दोबारा खोलने की अवधि छह साल से घटाकर 3 फीसदी कर दी गई थी। सीरियस फ्रॉड के मामले, जिनमें अघोषित आय 50 लाख रुपये से ज्यादा है, उन्हें दोबारा खोलने की अवधि बढ़ाकर 10 साल कर दी गई थी।

फेसलेस इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल

मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के ऑब्जेक्टिक को ध्यान में रख इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल अब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक, फेसलेस प्रेसिडिंग्स करता है। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने में मदद मिली है।

इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट से जुड़े बदलाव

डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन (DFI) बनाने के लिए नया बिल पेश करने का ऐलान किया गया। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड मुहैया कराने में मदद मिलेगी।

अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए ग्राहकों को 31 मार्च, 2022 तक होम लोन पर चुकाए गए इंट्रेस्ट पर 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स रिलीफ देने का ऐलान किया गया था। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को भी 31 मार्च, 2022 तक टैक्स हॉलीडे का फायदा उठाने की इजाजत दी गई।

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First Published: Jan 29, 2022 1:01 PM

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