इंश्योरेंस कंपनियों की मांग है कि आगामी बजट में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट के लिए 1 लाख रुपये की अलग डिडक्शन लिमिट तय की जानी चाहिए। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनियों की यह भी मांग है कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट पर लागू होने वाले वर्तमान 18 फीसदी जीएसटी को घटाकर 5 फीसदी पर लाना चाहिए। जिससे की यह प्रोडक्ट आम आदमी के लिए ज्यादा किफायती हो सकें।