अगर आपने क्रिप्टो (Cryptocurrency) में इन्वेस्ट किया है तो इससे होने वाले प्रॉफिट का रिकार्ड रखना शुरू कर दीजिए। अगले साल से आपको इनकम टैक्स रिटर्न में इसके बारे में बताना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में क्रिप्टो से हुए प्रॉफिट का ब्योरा देने के लिए अलग कॉलम होगा। फिर, आपको इस पर टैक्स चुकाना होगा। रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने बुधवार को यह जानकारी दी।