सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद (Patanjali Ayurved) और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर बालकृष्ण को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्हें यह नोटिस कंपनी की भ्रामक विज्ञापन से जुड़ी सुनवाई के दौरान जारी किया गया। अदालत ने कंपनी को ऐसे किसी भी विज्ञापन देने पर रोक लगा दी है, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, बुखार, मिर्गी आदि उन बामारियों के इलाज का दावा किया जाता हो, जो औषधि और जुगाई उपचार अधिनियम (आपत्तिजनक विज्ञापन) के दायरे में आती हैं। इस कानून के दायरे में 54 बीमारियां शामिल हैं।