Election Results 2023 : चुनाव जीतने वाले सांसदों का अब क्या होगा? क्या कहते हैं संविधान के नियम?

भाजपा ने विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रह्लाद सिंह पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते सहित 21 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है। अलग-अलग राज्यों की बात करें तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में सात-सात, छत्तीसगढ़ में चार और तेलंगाना में तीन सांसदों को विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया

अपडेटेड Dec 03, 2023 पर 5:08 PM
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Election Results 2023 : चार राज्यों की विधानसभा चुनाव के नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं।

Election Results 2023 : चार राज्यों की विधानसभा चुनाव के नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं। नतीजों के मुताबिक तीन राज्यों - राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बाजी मारी है। वहीं, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि संविधान के मुताबिक विधानसभा चुनाव लड़ने और जीतने वाले कई सांसदों को अगले 14 दिनों में एक सीट छोड़नी होगी। ऐसा नहीं करने वाले सांसद अपनी संसद सदस्यता खो देंगे। बता दें कि इस चुनाव में बीजेपी ने अपने कई सांसदों को टिकट देकर चुनावी मैदान पर उतारा है।

भाजपा ने 21 सांसदों को दिया टिकट

भाजपा ने विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रह्लाद सिंह पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते सहित 21 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है। अलग-अलग राज्यों की बात करें तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में सात-सात, छत्तीसगढ़ में चार और तेलंगाना में तीन सांसदों को विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया। बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में मतगणना जारी है, वहीं मिजोरम में सोमवार को मतगणना होगी।


क्या है संविधान में प्रावधान

विधानसभा चुनाव जीतने वाले सांसदों को अगले 14 दिनों में अपनी एक सीट छोड़नी होगी। संविधान के जानकार और पूर्व लोकसभा महासचिव पी डी टी अचारी ने कहा, "अगर वे (सांसद) ऐसा नहीं करते हैं, तो 14 दिनों की समाप्ति पर वे संसद की सदस्यता खो देंगे। हालांकि, वे राज्य विधान सभा के सदस्य के रूप में बने रह सकते हैं।" यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 101 के तहत 1950 में राष्ट्रपति द्वारा जारी ‘एक साथ दो सदनों की सदस्यता का प्रतिषेध संबंधी नियम’ में है।

Shubham Singh Thakur

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